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चंदौली में बैंकों की रैली से हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार, 12 सितंबर को सुलह‑समझौते का सत्र

सुप्रभात 10:15 बजे कार्यकारी जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार‑XI ने हरी झंडी दिखाकर दीवानी कोर्ट परिसर से बैंकों के प्रचार वाहनों और पैरालीगल स्वयंसेवकों की रैली को शहर में भेजा। रैली का उद्देश्य लोगों को 12 सितंबर को चंदौली में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह‑समझौते के माध्यम से प्री‑लिटिगेशन, सिविल, मोटर दुर्घटना, वाहन चालान, चेक बाउंस, राजस्व, बैंक रिकवरी आदि कई प्रकार के मामलों के निपटारे के बारे में जागरूक करना था। अधिकारियों ने अपील की कि नागरिक अपने विवादों को आपसी सहमति से जल्दी निपटाकर इस सुविधा का लाभ उठाएँ।

4 सितंबर 2026 को 07:32 am बजे
चंदौली में बैंकों की रैली से हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार, 12 सितंबर को सुलह‑समझौते का सत्र

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार को निकली रैली:चंदौली में बैंक वाहनों ने किया नगर भ्रमण, 12 सितंबर को लगेगी अदालत

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चंदौली में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बड़े प्रचार के लिए दीवानी कोर्ट परिसर से विभिन्न बैंकों के प्रचार वाहनों की रैली निकाली गई। सुबह 10:15 बजे कार्यकारी जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली के अध्यक्ष अशोक कुमार-XI ने हरी झंडी दिखाकर रैली को शहर भ्रमण के लिए रवाना किया।

इस रैली में अलग-अलग बैंकों के प्रचार वाहनों के साथ पैरालीगल स्वयंसेवक भी शामिल थे। इसका मकसद जिले और तहसील स्तर पर आम लोगों और केस लड़ने वालों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इस दौरान कई न्यायिक अधिकारी भी मौजूद थे।

कार्यकारी जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार-XI ने बताया कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, वाहन चालान, भरण-पोषण संबंधी वाद, चेक बाउंस, मोटर यान अधिनियम, शमनीय दांडिक वाद, राजस्व, चकबंदी और बैंक रिकवरी जैसे कई मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली की पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम, बीमा, बिजली, टेलीफोन, जलकर निर्धारण और नगर पालिका कर निर्धारण के खिलाफ अपील सहित कई तरह के मामलों का भी सुलह-समझौते से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों और संबंधित केस लड़ने वालों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को आपसी सहमति और सुलह-समझौते से जल्दी निपटाकर इसका फायदा उठाएं।

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