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पटना में 12 सितंबर को लोक अदालत: 90 दिन से पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 प्रतिशत छूट

बिहार में 12 सितंबर को पटना के गांधी मैदान और सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जहाँ 90 दिन से अधिक पुराने ई‑चालानों को आधे जुर्माने में निपटाया जा सकेगा। इच्छुक वाहन मालिक 7‑11 सितंबर के बीच निकटतम डीटीओ कार्यालय में चालान जमा कर सकते हैं। प्रदूषण, बीमा, हेल्मेट, सीट‑बेल्ट आदि उल्लंघनों के जुर्माने पर यह छूट लागू होगी, जबकि ओवरलोडिंग के मामलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

4 सितंबर 2026 को 02:32 pm बजे
पटना में 12 सितंबर को लोक अदालत: 90 दिन से पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 प्रतिशत छूट

सौजन्य से:- Jagran

पुराना ट्रैफिक चालान है तो आधे पैसे में निपटा लें, पटना में 12 सितंबर को लोक अदालत; 90 दिन पुराने ई-चालान पर 50% छूट

बिहार में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहाँ 90 दिन से अधिक पुराने ई-चालानों पर 50% छूट मिलेगी। ...और पढ़ें

HighLights

- 12 सितंबर को लोक अदालत, पुराने चालानों पर 50% छूट।

- 7 से 11 सितंबर तक डीटीओ कार्यालय में जमा करें चालान।

- प्रदूषण, बीमा, हेलमेट उल्लंघन जैसे चालानों पर मिलेगी राहत।

डिजिटल डेस्क, पटना। अगर आपका ई-चालान 90 दिन से अधिक समय से लंबित है तो उसे निपटाने का अच्छा मौका है। बिहार में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहां पात्र पुराने ई-चालानों का निपटारा 50 प्रतिशत राशि जमा कर कराया जा सकेगा। यानी लंबे समय से लंबित चालान पर वाहन मालिकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

7 से 11 सितंबर तक डीटीओ कार्यालय में जमा कर सकेंगे चालान

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में यह विशेष अभियान चलाया जाएगा। नागरिक 7 से 11 सितंबर के बीच अपने नजदीकी डीटीओ कार्यालय पहुंचकर चालान जमा कर सकेंगे। इससे लोक अदालत के दिन प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।

पटना में गांधी मैदान और सिविल कोर्ट में लगेगी लोक अदालत

राजधानी पटना में 12 सितंबर को गांधी मैदान और सिविल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन होगा। यह सुविधा एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत दी जा रही है। इसका उद्देश्य पुराने ट्रैफिक मामलों का तेजी से निपटारा करना है।

किस-किस चालान पर मिलेगी राहत?

प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े उल्लंघन के मामलों का निपटारा होगा। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने, मोबाइल इस्तेमाल, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट जंप जैसे मामलों में भी निर्धारित जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। ओवरलोडिंग के चालान इस योजना में शामिल नहीं हैं।

मई में 20 हजार से ज्यादा चालान हुए थे खत्म

मई में हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 20 हजार से अधिक चालान 50 प्रतिशत छूट के साथ निपटाए गए थे। इससे करीब पांच करोड़ रुपये जमा हुए थे। अब एक बार फिर वाहन मालिकों को लंबित चालान खत्म करने का मौका मिल रहा है।

सचिव ने कहा- मौका भी पाएं, नियम भी मानें

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने वाहन मालिकों से लोक अदालत में पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हेलमेट, सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा समेत सभी यातायात नियमों का पालन करने को कहा है।

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