हाथरस में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत से निपटेंगे लंबित मुकदमे
हाथरस के दीवानी न्यायालय में 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें आपसी सुलह‑समझौते के आधार पर विभिन्न सिविल‑आपराधिक, भूमि, उपभोक्ता, कर आदि के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। न्यायाधीश ने सभी विभागों से सक्रिय भागीदारी और प्रभावित पक्षों से इस अवसर का उपयोग करने की अपील की है।

सौजन्य से:- livehindustan.com
दीवानी न्यायालय में 12 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
हाथरस में 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण करेगी। न्यायाधीश ने संबंधित सभी विभागों से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
हाथरस। दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार 12 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार-तृतीय ने कहा है कि आपसी सुलह-समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा। उन्होंने आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मे सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मुकदामों से प्रभावित लोगों से इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने की अपील की है।
अदालत में सुनवाई के विषय
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी के अनुसार 12 सितंबर को शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली वाद आदि (लंबित एवं प्रि-लिटिगेशन मामले) संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, पारिवारिक वादों की सुनवाई होगी। इसके साथ ही स्टाम्प वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों, चकबंदी वादों, श्रम मामलों, नगर पालिका टैक्स वसूली मामलों, विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अन्तिम रिपोर्ट धारा 446 द0प्र0सं0 संबंधी मामले, पब्लिक प्रिविसेज एक्ट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।
प्रस्तावित मामलों की विस्तृत जानकारी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, बॉट तथा माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, आबकारी अधिनियम के संबंधी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर पालिका के अन्तर्गत चालान, मैड़ बंदी एवं दाखिल खारिज वाद, प्रिलिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण, जलकर एवं गृहकर प्रकरण, आपदा राहत प्रकरण, कराधान प्रकरण, राशन कार्ड/जाति एवं आय प्रमाण पत्र संबंधी आदि प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा।
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