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लातेहार कोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर – बकाया ऋण पर विशेष राहत

भारतीय स्टेट बैंक के भैंसादोन शाखा प्रबंधक विवेक उत्तम होरो ने व्यवसायिक ऋण के बकायेदारों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को लातेहार कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर ऋण समझौता करें और बैंक द्वारा तय शर्तों के अनुसार विशेष छूट व राहत प्राप्त करें। यदि समझौता नहीं होता तो बैंक नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है, जिसमें बकायेदार की जानकारी सार्वजनिक करना भी शामिल हो सकता है।

4 सितंबर 2026 को 06:31 pm बजे
लातेहार कोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर – बकाया ऋण पर विशेष राहत

सौजन्य से:- Hindustan

12 सितंबर को लातेहार कोर्ट परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर

बालूमाथ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक ने बकायेदार ग्राहकों से अपील की है कि वे ऋण समझौता करके विशेष छूट का लाभ उठाएं। समझौता न करने पर बैंक कार्रवाई कर सकता है। बकायेदारों को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।

बालूमाथ, प्रतिनिधि। लातेहार कोर्ट परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक,भैंसादोन शाखा के शाखा प्रबंधक विवेक उत्तम होरो ने विशेष रूप से व्यवसायिक ऋण लेने वाले बकायेदार ग्राहकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर बैंक के साथ ऋण समझौता करें और बैंक की ओर से उपलब्ध पात्रता के अनुसार विशेष छूट एवं राहत का लाभ उठाते हुए पुराने ऋण खाते का निपटारा करें। शाखा प्रबंधक ने बताया कि ऋण समझौते के बाद पात्र ग्राहक भविष्य में बैंक की नियम एवं शर्तों के अनुसार नए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौते का अवसर मिलने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध बैंक नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। बैंक द्वारा नियमों के तहत बकायेदार ग्राहकों की जानकारी,नाम अथवा फोटो सार्वजनिक करने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित बकायेदार की होगी। बैंक प्रबंधन ने बकायेदार ग्राहकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर ऋण समझौते का लाभ उठाएं।

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