लातेहार कोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर – बकाया ऋण पर विशेष राहत
भारतीय स्टेट बैंक के भैंसादोन शाखा प्रबंधक विवेक उत्तम होरो ने व्यवसायिक ऋण के बकायेदारों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को लातेहार कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर ऋण समझौता करें और बैंक द्वारा तय शर्तों के अनुसार विशेष छूट व राहत प्राप्त करें। यदि समझौता नहीं होता तो बैंक नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है, जिसमें बकायेदार की जानकारी सार्वजनिक करना भी शामिल हो सकता है।

सौजन्य से:- Hindustan
12 सितंबर को लातेहार कोर्ट परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर
बालूमाथ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक ने बकायेदार ग्राहकों से अपील की है कि वे ऋण समझौता करके विशेष छूट का लाभ उठाएं। समझौता न करने पर बैंक कार्रवाई कर सकता है। बकायेदारों को इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।
बालूमाथ, प्रतिनिधि। लातेहार कोर्ट परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक,भैंसादोन शाखा के शाखा प्रबंधक विवेक उत्तम होरो ने विशेष रूप से व्यवसायिक ऋण लेने वाले बकायेदार ग्राहकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर बैंक के साथ ऋण समझौता करें और बैंक की ओर से उपलब्ध पात्रता के अनुसार विशेष छूट एवं राहत का लाभ उठाते हुए पुराने ऋण खाते का निपटारा करें। शाखा प्रबंधक ने बताया कि ऋण समझौते के बाद पात्र ग्राहक भविष्य में बैंक की नियम एवं शर्तों के अनुसार नए ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौते का अवसर मिलने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध बैंक नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। बैंक द्वारा नियमों के तहत बकायेदार ग्राहकों की जानकारी,नाम अथवा फोटो सार्वजनिक करने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित बकायेदार की होगी। बैंक प्रबंधन ने बकायेदार ग्राहकों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर ऋण समझौते का लाभ उठाएं।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुपौल में 12 सितंबर को लोक अदालत, 16,600 ट्रैफ़िक‑परिवहन मामलों का त्वरित निपटारा, 90‑दिन पुराने चालानों पर 50% तक राहत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शरिया कोर्ट के आदेश को कानूनी मान्यता नहीं दी

हरी झंडी दिखाकर शुरू, 12 सितंबर को हमीरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

लखनऊ की पुलिस‑कानूनी सेवा मिलकर लोक अदालत का प्रचार करेंगे गांव-गांव

सर्वर त्रुटि 500: अस्थायी व्यवधान

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल एवं कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाई: बिना आरटीई, एनसीटीई, यूजीसी योग्यता के नहीं होंगे

सर्वर त्रुटि 500 – पुनः प्रयास करें

500 सर्वर त्रुटि: अस्थायी समस्या
ताज़ा ख़बरें
- सर्वर त्रुटि 500: बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – कृपया बाद में पुनः प्रयास करें
- सर्वर पर 500 त्रुटि: पृष्ठ लोड नहीं हो पाया
- 500 सर्वर त्रुटि – पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500: पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या, कृपया पुनः प्रयास करें
- सर्वर त्रुटि 500 – अस्थायी समस्या
- राष्ट्रीय लोक अदालत: महराजगंज में मामलों के तेज निपटारे की पहल

