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सीतामढ़ी में 12 सितंबर को लोक अदालत, 90‑दिन से पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 % तक रियायत

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में आयोजित होगी, जहाँ 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक जुर्माने निपटाए जाएंगे। आवेदन 7‑11 सितंबर तक जिला परिवहन कार्यालय में जमा कर सकते हैं, और योजना के तहत निर्दिष्ट उल्लंघनों पर 50 % तक की छूट मिलेगी; भुगतान ऑनलाइन, यूपीआई या नकद में किया जा सकेगा।

3 सितंबर 2026 को 11:32 pm बजे
सीतामढ़ी में 12 सितंबर को लोक अदालत, 90‑दिन से पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 % तक रियायत

सौजन्य से:- Jagran

पुराने चालानों से मिलेगी राहत, 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत; 50% तक छूट का मिलेगा लाभ

सीतामढ़ी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा होगा। वाहन ...और पढ़ें

HighLights

- 12 सितंबर को सीतामढ़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत।

- 90 दिन से पुराने ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा।

- 50% तक की छूट का मिलेगा लाभ।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। पुराने ट्रैफिक चालान का भुगतान अब तक नहीं कर पाए हैं तो वाहन मालिकों के लिए राहत का मौका है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन से पुराने चालानों का निपटारा किया जाएगा।

संभावित भीड़ को देखते हुए वाहन मालिकों को अंतिम दिन की भागदौड़ से बचाने के लिए 7 से 11 सितंबर तक आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई है। आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में लिया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी निशांत कुमार ने बताया कि वाहन मालिक 7 से 11 सितंबर तक डीटीओ कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ वाहन का आनर बुक और आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

पहले से आवेदन जमा होने से लोक अदालत के दिन अनावश्यक भीड़ और लंबी कतार से वाहन मालिकों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में विशेष चालान काउंटर बनाया जाएगा।

सरकार की एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत अधिसूचित मामलों में शमन राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।

योजना के दायरे में सामान्य यातायात उल्लंघन, विधिसम्मत निर्देशों का पालन नहीं करना, ओवरस्पीड, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, गलत तरीके से ओवरटेक करना, नशे में वाहन चलाना, बिना परमिट या परमिट की शर्तों के विरुद्ध वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट अथवा सुरक्षा प्रणाली का उल्लंघन, ट्रिपल राइडिंग तथा नो-पार्किंग या यातायात में बाधा उत्पन्न करने जैसे अधिसूचित मामले शामिल हैं।

डीटीओ ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए निर्धारित अवधि में ही डीटीओ कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा करें। लोक अदालत के दिन ऑनलाइन अथवा यूपीआई से भुगतान की सुविधा रहेगी। तकनीकी समस्या की स्थिति को देखते हुए वाहन मालिकों को नकद राशि भी साथ रखने की सलाह दी गई है।

12 सितंबर को होगी लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय में होगा। वाहन मालिकों के लिए 7 से 11 सितंबर तक आवेदन जमा करने की अवधि तय किए जाने से चालान निपटारे की प्रक्रिया को पहले से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

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