लखीमपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुरानी मामलों को सुलह‑समझौते से निपटाया जाएगा
उत्त प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला प्राधिकरण द्वारा लखीमपुर में सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में लघु फौजदारी, राजस्व, श्रम, स्टांप, चकबंदी, व्यापार कर, नगर पालिका अधिनियम और जनहित गारंटी अधिनियम से जुड़े कई प्री‑लिटिगेशन और लंबित मामलों का सुलह‑समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को होगा:लखीमपुर में सुबह 10 बजे से सुलह-समझौते से निपटेंगे सालों पुराने मामले
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लखीमपुर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत सुबह 10 बजे से लगेगी। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी मेजबानी कर रहा है। इसकी जानकारी प्राधिकरण के सचिव ने दी है।
जिला जज और अध्यक्ष के निर्देश पर तहसील विधिक सेवा समितियों और राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सालों से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निपटारा होगा। इनमें लघु फौजदारी, राजस्व, श्रम, स्टांप, चकबंदी, दाखिल-खारिज, व्यापार कर, नगर पालिका अधिनियम और जनहित गारंटी अधिनियम से जुड़े प्री-लिटिगेशन और लंबित मुकदमे शामिल हैं। संबंधित न्यायालयों और विभागों को 9 सितंबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को चिह्नित मुकदमों की संख्या बताने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव ने आम लोगों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। इससे सालों से लंबित मामलों का शांतिपूर्ण और जल्द समाधान हो सकेगा।
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