देवंजारा त्रिपल मर्डर केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना भी तय
रांची के ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गाँव में 31 अगस्त 2023 को हुई तिहरी हत्याकांड में अदालत ने सभी 11 दोषियों, जिसमें एक महिला शामिल है, को आजीवन कारावास की सजा दी और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और हिंसक विवाद के आधार पर दिया गया, जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त दंड लागू होगा।

सौजन्य से:- Hindustan
देवंजारा ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, सभी 11 दोषियों को उम्रकैद; जुर्माना भी लगा
रांची के ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने एक महिला समेत सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
रांची के ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने एक महिला समेत सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा पाने वालों में सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सभी 11 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 90/2023 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, 31 अगस्त 2023 को सुबह करीब 11 बजे हथियारों से लैस आरोपियों ने गुंजा देवनजारा गांव में झामेश्वर बेदिया के घर पर हमला किया था। आरोप है कि लोहे की कुदाल, चापड़ और तलवारनुमा हथियार से हमला कर झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों सरिता देवी व संजू देवी की हत्या कर दी गयी। बचाने पहुंचे सूचक संत राज बेदिया के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, मकई के फसल में सूअर के घुसकर नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर बेदिया और सहजनाथ के परिवार के बीच विवाद हुआ था। बाद में यही विवाद हिंसक घटना में बदल गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
क्या थी घटना
● मकई के फसल में सूअर के घुसकर नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर और सहजनाथ के परिवार के बीच हुआ था विवाद
● 31 अगस्त 2023 को सुबह करीब 11 बजे हथियारों से लैस आरोपियों ने झामेश्वर बेदिया के घर पर किया था हमला
● कुदाल, चापड़ और तलवारनुमा हथियार से झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों सरिता व संजू की हत्या कर दी थी
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
निठारी केस के बरी हुए सुरिंदर कोली की मृत्यु, पुलिस ने दिया बयान

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के 8 राहत शिविरों में 640 मौतों पर सरकार को की फटकार, 25 नई मौतों की रिपोर्ट माँगी

सीबीआई की तेज़ जाँच पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, रेलवे अधिकारी को बरी किया

अमरोहा में दुष्कर्म व ब्लैकमेल पर आरोपी को 25 साल कैद एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट से बरी निठारी हत्या के आरोपी सुरिंदर कोली की मौत, पुलिस ने बताया विवरण

बिहार पुलिस ने सभी थानों में बाल सहायता डेस्क की शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 अक्टूबर से लागू

सुरिंदर कोली के निधन पर पुलिस का बयान: निठारी हत्याकांड के बाद नई घटनाक्रम

सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए निठारी हत्याकांड के आरोपी सुरिंदर कोली की मृत्यु, पुलिस ने मामले की जानकारी दी
ताज़ा ख़बरें
- मोहीली में चोरी के आरोपी की सजा से पहले भागी दहशत, पुलिस ने तेज़ी से शुरू की तलाश
- सुप्रीम कोर्ट‑बरी सुरिंदर कोली की मृत्यु पर पुलिस ने दिया विवरण
- लिवरपूल की ‘गलैक्टिकोस’ विफलता: नई कोच पर भारी बोझ
- सुप्रीम कोर्ट से बरी निठारी हत्याकांड के सुरिंदर कोली का निधन, पुलिस का बयान
- एलएचसी ने 'मृत जन्मा' गैंगस्टर एक्ट को रद्द किया, मुकदमेबाजी दुरुपयोग पर रोक
- न्यायमूर्ति उज्जल भुयान: बाहरी हत्या में बढ़ोतरी, संविधान को स्वीकार नहीं है शॉर्टकट
- सुरिंदर कोली की मौत पर पुलिस ने दिया नया ब्योरा, निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की बरी‑करने की पृष्ठभूमि फिर से सामने आई
- ट्रंप ने रूसी‑ईरानी प्रतिबंध अधिनियम पर हस्ताक्षर, भारत‑चीन पर 100% टैरिफ की संभावना

