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देवंजारा त्रिपल मर्डर केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना भी तय

रांची के ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गाँव में 31 अगस्त 2023 को हुई तिहरी हत्याकांड में अदालत ने सभी 11 दोषियों, जिसमें एक महिला शामिल है, को आजीवन कारावास की सजा दी और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और हिंसक विवाद के आधार पर दिया गया, जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त दंड लागू होगा।

19 सितंबर 2026 को 03:04 am बजे
देवंजारा त्रिपल मर्डर केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माना भी तय

सौजन्य से:- Hindustan

देवंजारा ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, सभी 11 दोषियों को उम्रकैद; जुर्माना भी लगा

रांची के ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने एक महिला समेत सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

रांची के ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने एक महिला समेत सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सजा पाने वालों में सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सभी 11 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 90/2023 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, 31 अगस्त 2023 को सुबह करीब 11 बजे हथियारों से लैस आरोपियों ने गुंजा देवनजारा गांव में झामेश्वर बेदिया के घर पर हमला किया था। आरोप है कि लोहे की कुदाल, चापड़ और तलवारनुमा हथियार से हमला कर झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों सरिता देवी व संजू देवी की हत्या कर दी गयी। बचाने पहुंचे सूचक संत राज बेदिया के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, मकई के फसल में सूअर के घुसकर नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर बेदिया और सहजनाथ के परिवार के बीच विवाद हुआ था। बाद में यही विवाद हिंसक घटना में बदल गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।

क्या थी घटना

● मकई के फसल में सूअर के घुसकर नुकसान पहुंचाने को लेकर झामेश्वर और सहजनाथ के परिवार के बीच हुआ था विवाद

● 31 अगस्त 2023 को सुबह करीब 11 बजे हथियारों से लैस आरोपियों ने झामेश्वर बेदिया के घर पर किया था हमला

● कुदाल, चापड़ और तलवारनुमा हथियार से झामेश्वर बेदिया और उनकी दोनों पत्नियों सरिता व संजू की हत्या कर दी थी

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