दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका मामले में पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान को जमानत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

