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नदी में मृत पशुओं को फेंकने से रोका, लोक अदालत ने दिए सख्त निर्देश

उदयपुर की लोक अदालत ने वल्लभनगर पालिका को मृत पशुओं के निस्तारण के लिए सख्त दिशानिर्देश दिए हैं और नदी में उन्हें फेंकने से रोका है। पालिका को वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित स्थान पर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है।

6 अगस्त 2026 को 09:15 am बजे
नदी में मृत पशुओं को फेंकने से रोका, लोक अदालत ने दिए सख्त निर्देश

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

Udaipur Vallabhnagar court orders strict dead animal disposal guidelines. Follow Dainik Bhaskar Latest Updates. स्थाई लोक अदालत, उदयपुर ने जिले के वल्लभनगर कस्बे में मृत पशुओं के निस्तारण को लेकर अहम आदेश जारी करते हुए नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मृत पशुओं को बेड़च नदी, कचरा स्थल, आम रास्तों या उनके किनारों पर नहीं फेंका जाए। अदालत ने पालिका को मृत पशुओं के परिवहन के लिए उचित वाहन की व्यवस्था करने तथा उन्हें वैज्ञानिक और सम्मानजनक तरीके से निर्धारित स्थान पर ले जाकर निस्त

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