आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक स्मारक विद्याधर का बाग में पार्टियों, शादियों और रेस्टोरेंट पर पूर्ण प्रतिबंध: राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक स्मारक और उद्यान विद्याधर का बाग में शादियों, निजी समारोहों, पार्टियों, रेस्टोरेंट और किसी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने यह कदम परिसर में तेज संगीत, लेजर लाइट, आतिशबाजी और ऐसी अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया, जिनसे आसपास के संरक्षित वन्यजीवों को परेशानी होने की आशंका है। चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने परिसर का निरीक्षण करने, तस्वीरें लेने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया। मामले में दायर

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक स्मारक और उद्यान विद्याधर का बाग में शादियों, निजी समारोहों, पार्टियों, रेस्टोरेंट और किसी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने यह कदम परिसर में तेज संगीत, लेजर लाइट, आतिशबाजी और ऐसी अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया, जिनसे आसपास के संरक्षित वन्यजीवों को परेशानी होने की आशंका है। चीफ जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने परिसर का निरीक्षण करने, तस्वीरें लेने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया। मामले में दायर
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