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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश: विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर‑मंत्र के बाहर उपयुक्त स्थल तय करें

अध्यक्ष न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार को शांतिपूर्ण और वैध विरोधों के लिए जंतर‑मंत्र के अलावा कोई सुविधाजनक स्थान चुनने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि संबंधित अधिकारी इस सुझाव पर विचार करेंगे और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी इसे समर्थन दिया।

9 अक्टूबर 2026 को 05:04 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश: विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर‑मंत्र के बाहर उपयुक्त स्थल तय करें

सौजन्य से:- Hindustan

विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह पर विचार करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध-प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी उपयुक्त वैकल्पिक जगह पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि चुनी जाने वाली जगह पर प्रदर्शनकारियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि संबंधित अधिकारी इस सुझाव पर विचार करेंगे।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार केंद्र से शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों के लिए किसी दूसरी जगह तय करने पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने उस सुझाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के लिए जरूरी सुविधाओं वाली कोई वैकल्पिक जगह चुनी जानी चाहिए।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संबंधित अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी दूसरी जगह को तय करने पर विचार करेंगे। उन्होंने पीठ से इस बयान को आदेश में दर्ज करने का अनुरोध किया।

मेहता ने पीठ से कहा कि इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी सहमत हैं। इसके बाद पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी दिया गया और सभी पक्षों के वकील इस बात पर सहमत थे कि अब समय आ गया है कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध करने वालों के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं वाली कोई उपयुक्त जगह तय की जाए। सक्षम अधिकारी इस सुझाव पर विचार करें और उचित निर्णय लें।

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