CEC के खिलाफ प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने का आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों से प्रदर्शन आयोजकों को पक्षकार बनाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को उन व्यापारियों को निर्देश दिया, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रदर्शन के आयोजकों को भी मामले में पक्षकार बनाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत , जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी। इनमें कथित पुलिस कार्रवाई, निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर निगरानी और विरोध प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पीठ ने किराना कमेटी दिल्ली

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को उन व्यापारियों को निर्देश दिया, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रदर्शन के आयोजकों को भी मामले में पक्षकार बनाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत , जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी। इनमें कथित पुलिस कार्रवाई, निर्धारित प्रदर्शन स्थलों पर निगरानी और विरोध प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पीठ ने किराना कमेटी दिल्ली
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