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घरेलू हिंसा के स्पष्ट आरोप होने पर धारा 482 CrPC के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब घरेलू हिंसा की शिकायत में पति के खिलाफ स्पष्ट और विशिष्ट आरोप लगाए गए हों, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। घरेलू हिंसा हुई थी या नहीं, इसका निर्धारण ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए। जस्टिस एच.पी. संदेश ने टोरंटो में […]

सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब घरेलू हिंसा की शिकायत में पति के खिलाफ स्पष्ट और विशिष्ट आरोप लगाए गए हों, तो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। घरेलू हिंसा हुई थी या नहीं, इसका निर्धारण ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए। जस्टिस एच.पी. संदेश ने टोरंटो में […]
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