मुकदमे
सुप्रीम कोर्ट ने किया अदालती कार्रवाई में देरी को माफ करने का आदेश
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्वासन के खिलाफ अपील दायर करने में होने वाली देरी को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 5 परिसीमन अधिनियम के तहत माफ करने की अनुमति दी है। यह निर्णय जित्तू यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य मामले में आया है।

सौजन्य से:- Live Law
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्वासन के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को धारा 5 परिसीमन अधिनियम के तहत माफ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
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