1 सितंबर से शुरू, 12 सितंबर तक लोक अदालत में 90‑दिन से पुराने ट्रैफ़िक चालानों का निपटारा
वाहन मालिकों को राहत मिली है: 1 सितंबर से डीएलएसए भवन में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफ़िक चालानों को कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा कर निपटाया जा सकता है, यह प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में इन चालानों के साथ‑साथ साधारण मारपीट, झगड़े, बैंक डिफॉल्टर, सर्टिफिकेट केस आदि सुलहनीय मामलों का भी तुरंत निपटारा किया जाएगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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12 सितंबर को लोक अदालत, पुराने चालान का निपटारा 1 सितंबर से ही
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ट्रैफिक चालान का जुर्माना लंबित है तो वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ही 1 सितंबर से 90 दिन या उससे अधिक पुराने चालान के मामलों का निपटारा शुरू हो जाएगा। सं
बंधित चालान की कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा करने पर मामले का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के सचिव करूणानिधि आर्या ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस और जिला परिवहन विभाग से जुड़े लंबित चालान के मामले में वाहन मालिक 1 सितंबर से डीएलएसए भवन पहुंचकर अपना मामला निपटा सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में केवल 90 दिन से अधिक पुराने चालान शामिल किए जाएंगे।
लंबित चालानों के निपटारे की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए यातायात विभाग और जिला परिवहन विभाग से संबंधित चालानों का पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। डीएलएसए की ओर से लंबित चालान वाले वाहन चालकों को फोन के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि वे समय रहते अपने मामले का निपटारा करा सकें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान के अलावा अन्य सुलहनीय मामलों का भी मौके पर निपटारा किया जाएगा। डीएलएसए सचिव के अनुसार इनमें साधारण मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, बैंक डिफॉल्टर, सर्टिफिकेट केस और पंचायतों में चल रहे मुकदमे समेत अन्य सुलहनीय वाद शामिल हैं। इन मामलों का निपटारा पक्षकारों की सहमति के आधार पर किया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित मामलों में पक्षकारों को त्वरित समाधान मिल सकेगा।
9 मई 2026 को गांधी स्टेडियम में विशेष रूप से पांच बेंचों का गठन किया गया था। ट्रैफिक चालान के 688 मामलों का निष्पादन कर 16 लाख रुपये की वसूली की गई।
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