पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के महंगाई भत्ते आदेश को SC में चुनौती दी, 14,191 करोड़ रुपये के एक हफ्ते में भुगतान को असंभव कहा

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को उलटने की माँग की, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक पखवाड़े में लगभग 14,191 करोड़ रुपये का महंगाई भत्ता (डीए) और राहत (डीआर) जारी करने का निर्देश है। राज्य ने कहा कि इतनी कम अवधि में इस राशि का भुगतान संविधान के तहत संभव नहीं है, और यह कदम चार लाख कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के बाद उठाया गया है, जबकि आगे के प्रदर्शन और प्रतीकात्मक सभा भी निर्धारित हैं।
आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।
सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

