बीसीआई की बड़ी छूट: अब NALSAR 2026 के सभी स्नातक अपनी पसंद के राज्य बार में कर सकते हैं नामांकन

बीसीआई के निर्देश को वापस लेने के बाद सभी NALSAR 2026 स्नातकों को अपनी पसंद के राज्य बार काउंसिल में नामांकन करने की अनुमति है। काउंसिल ने कहा कि किसी भी छात्र को उनकी गलती के बिना परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।
कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

