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मुकदमे

उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत कर्मचारियों के पुत्रों को नौकरी देने का निर्देश दिया

indiatoday.in के अनुसार · 24x7 NYAYA
उत्तर प्रदेश सरकार ने मृत कर्मचारियों के पुत्रों को नौकरी देने का निर्देश दिया
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग के काम-प्रभारित कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि नियमितीकरण का अधिकार एक बार प्राप्त होने के बाद केवल इसलिए गायब नहीं हो जाता कि प्रक्रिया पूरी होने से पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

कानून

बाढ़ का कहर जारी, E20 पेट्रोल पर बड़ा अपडेट

बाढ़ का कहर जारी, E20 पेट्रोल पर बड़ा अपडेट

असम में बाढ़ और बारिश का संकट बढ़ गया है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है, वहीं तेल कंपनियों ने ई20 पेट्रोल में मिलावट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

मुकदमे

शासन को आरोप तय करने में लगे 10 साल, अदालत में पहुंचते ही निरस्त

सहारनपुर के पूर्व खान अधिकारी राजकुमार संगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शासन ने 2015 की शिकायतों का हवाला देकर उनपर आरोप तय किए थे, लेकिन अदालत ने कार्रवाई में देरी के चलते मामला ही खत्म कर दिया।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

वकील

उच्च न्यायालयों में बड़ा इजाफा: 30 नए जज नियुक्त, मद्रास उच्च न्यायालय को मिला सबसे बड़ा हिस्सा

केंद्र ने चार उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय को 15 न्यायाधीश मिले हैं। यह कदम लंबित मामलों को कम करने और न्यायिक क्षमता को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नियुक्तियों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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