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अपराध

किशोर मामले रोजगार में बाधा नहीं डाल सकते, लंबित अंतिम रिपोर्ट पर सेवाऐं से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

The Times of India के अनुसार · 24x7 NYAYA
किशोर मामले रोजगार में बाधा नहीं डाल सकते, लंबित अंतिम रिपोर्ट पर सेवाऐं से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बताया कि केवल इसलिए सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान किए गए अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही में लंबित है। कोर्ट ने कहा कि लंबितता के आधार पर नियुक्ति को अटकाना ठीक नहीं है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

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खनन नियम उल्लंघन पर 25 हजार जुर्माना, जब्त टिपर रिलीज

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टिपर के मालिक को अदालत ने वाहन की चाबी और दस्तावेज दिलाने का आदेश दिया है। इससे वाहन को रिहा किया जा सकेगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलीलें रखीं, जबकि सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है।

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को दिया झटका

अमेरिकी अदालत ने बर्थराइट सिटिजनशिप पर महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिससे ट्रंप को राजनीतिक समर्थन में बड़ी गिरावट आई।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी।

अपराध

नाबालिग से दुष्कर्म के केस में उम्रकैद की सजा

मुरादाबाद की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में फैसला सुनाया और दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने के रूप में 1.40 लाख रुपये भी लगाए।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

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