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वकील

मीनाक्षी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल, भोपाल में BJP का कौशल दिखा

ETV Bharat के अनुसार · 24x7 NYAYA
मीनाक्षी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल, भोपाल में BJP का कौशल दिखा
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

मध्य प्रदेश के चुनावी राजनीति में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल की सुनवाई करेगा. इसी दौरान बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध जीते है. कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की याचिका लगाई है.

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कानूनी जानकारों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए नज़ीर बनेगी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

अपराध

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई

बॉम्बे हाइ कोर्ट ने उच्च न्यायालय का आदेश पारित करते हुए 420 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी के लिए अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने AI के नियमन के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी जारी करके न्यायपालिका और AI के रिश्तों को नई दिशा दी

सुप्रीम कोर्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के नियमन के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है, जिसमें AI के उपयोग के लिए तीन स्तरीय शासन संरचना स्थापित की गई है। इस मसौदे में AI के उपयोग की सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि AI का उपयोग मामलों का अंतिम फैसला करने, जमानत का आकलन करने या गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

अपराध

न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ मामला रद्द: अदालत ने कहा क़ानून का दुरुपयोग

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय के मामलों को रद्द कर दिया, अदालत ने कहा कि यह क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. न्यूज़क्लिक ने बयान जारी कर कहा कि अदालत के फैसले से उसका पक्ष सही साबित हुआ है.

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

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