दिल्ली उच्च न्यायालय: पत्नी को केवल पति की आय पर आधर करना नहीं सकते अंतरिम राहत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि पारिवारिक न्यायालय न केवल पति की आय पर आधार करते हुए पत्नी को अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की योग्यता और अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सौजन्य से:- Live Law
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पत्नी को केवल पति की आय के आधार पर, उसकी योग्यता जैसे अन्य कारकों की अनदेखी करके अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय
नूपुर थपलियाल
11 अगस्त 2026 6:42 अपराह्न IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि पारिवारिक न्यायालय राहत देने के लिए प्रासंगिक अन्य कारकों की अनदेखी करते हुए केवल पति की आय के लिए पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं दे सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि भले ही पति साधन संपन्न व्यक्ति है, फिर भी अंतरिम भरण-पोषण देने वाली फैमिली कोर्ट उन संचयी चरों से अनजान नहीं रह सकती, जिन्हें...
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नूपुर थपलियाल
नूपुर थपलियाल नई दिल्ली स्थित लाइव लॉ में प्रमुख संवाददाता हैं। वह दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट करती है
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