राहुल गांधी को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज आपराधिक मामला रद्द
कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने जी. नागेश उर्फ राजेश हिरीमाने की याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। अभियोजन पक्ष के अनुसार नागेश ने 20 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक पोस्टर साझा किया। इसमें राहुल गांधी के चेहरे का आधा हिस्सा और दूसरे आधे हिस्से में पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने एक अधिकारी का चेहरा दिखाया गया।

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने जी. नागेश उर्फ राजेश हिरीमाने की याचिका स्वीकार करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द की। अभियोजन पक्ष के अनुसार नागेश ने 20 मई 2025 को सोशल मीडिया पर एक पोस्टर साझा किया। इसमें राहुल गांधी के चेहरे का आधा हिस्सा और दूसरे आधे हिस्से में पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने एक अधिकारी का चेहरा दिखाया गया।
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