बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए घरों पर चलाया बुलडोजर: गुजरात हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत पर लगाया ₹1.20 लाख का जुर्माना
गुजरात हाईकोर्ट ने आनंद जिले की एक ग्राम पंचायत पर ₹1,20,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ग्राम पंचायत ने गांव में कुछ लोगों के घरों को ध्वस्त करने से पहले कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जस्टिस निखिल एस. करियल ने कहा कि भले ही संबंधित निर्माण सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण हो सकता है और ग्राम पंचायत के पास उसे हटाने का आधार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का मकान ध्वस्त कर सकती है। कोर्ट ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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गुजरात हाईकोर्ट ने आनंद जिले की एक ग्राम पंचायत पर ₹1,20,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ग्राम पंचायत ने गांव में कुछ लोगों के घरों को ध्वस्त करने से पहले कानून द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जस्टिस निखिल एस. करियल ने कहा कि भले ही संबंधित निर्माण सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण हो सकता है और ग्राम पंचायत के पास उसे हटाने का आधार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी का मकान ध्वस्त कर सकती है। कोर्ट ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को
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