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हाईकोर्ट ने पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार, कहा- हरियाली बनाए रखने से पर्यावरण संरक्षण में मिलेगी मदद

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा स्थित चिंटू पार्क में वार्षिक रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि पार्क को खुले आसमान के नीचे रखते हुए वहां हरियाली बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की अपील खारिज की। समिति ने सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संबंधित जमीन को हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया गया। समिति ने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए कहा

13 अक्टूबर 2026 को 08:06 am बजे
हाईकोर्ट ने पार्क में रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार, कहा- हरियाली बनाए रखने से पर्यावरण संरक्षण में मिलेगी मदद

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप

दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायणा स्थित चिंटू पार्क में वार्षिक रामलीला आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि पार्क को खुले आसमान के नीचे रखते हुए वहां हरियाली बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण में मददगार होगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ ने श्री सनातन धर्म रामलीला समिति की अपील खारिज की। समिति ने सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संबंधित जमीन को हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया गया। समिति ने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव की मांग करते हुए कहा

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