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दिल्ली हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश: उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे को उनके खिलाफ जारी एल. ओ. सी. के बारे में जानकारी दें

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को चार हफ़्ते के अंदर बताएं कि क्या उनके खिलाफ जारी कोई 'लुक आउट सर्कुलर' (एल. ओ. सी.) अभी भी लागू है या नहीं। जस्टिस विमल कुमार यादव ने अनमोल अंबानी की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। अंबानी ने यह याचिका अपने खिलाफ जारी किसी भी लागू एल. ओ. सी. की जानकारी पाने के लिए दायर की थी। कोर्ट को ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन की ओर से पेश केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक

14 अक्टूबर 2026 को 04:14 am बजे
दिल्ली हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश: उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे को उनके खिलाफ जारी एल. ओ. सी. के बारे में जानकारी दें

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत से संक्षिप्त समाचार · स्रोत संक्षेप

दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को चार हफ़्ते के अंदर बताएं कि क्या उनके खिलाफ जारी कोई 'लुक आउट सर्कुलर' (एल. ओ. सी.) अभी भी लागू है या नहीं। जस्टिस विमल कुमार यादव ने अनमोल अंबानी की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया। अंबानी ने यह याचिका अपने खिलाफ जारी किसी भी लागू एल. ओ. सी. की जानकारी पाने के लिए दायर की थी। कोर्ट को ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन की ओर से पेश केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक

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