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कॉर्पोरेट विवाद: मध्यस्थता पैनल का अंतरिम आदेश, शेयरधारकों को राहत
मध्यस्थता अधिनियम के तहत अंतरिम संरक्षण देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश।
विधि डेस्क9 जून 2026 को 10:04 pm बजे

मध्यस्थता अधिनियम के तहत अंतरिम संरक्षण देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश।
पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हर हाल में अनिवार्य है।
विशेषज्ञों के अनुसार इस व्यवस्था का दूरगामी असर पड़ सकता है और यह भविष्य के मामलों के लिए महत्वपूर्ण नज़ीर बनेगी।
मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।
अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया और कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
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