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डी. एच. जे. एस. 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा के सवालों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- गलती स्पष्ट और प्रत्यक्ष होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डी. एच. जे. एस.) प्रारंभिक परीक्षा 2026 के दो सवालों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि उत्तर कुंजी में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब गलती इतनी स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो कि उसे साबित करने के लिए किसी अनुमान या तर्क-वितर्क की जरूरत न पड़े। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ 26 जुलाई को आयोजित डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र श्रृंखला 'डी' के सवाल नंबर 8 और 51 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दोनों सवाल हटाने और इसके परिणामस्वरूप अपने

13 अक्टूबर 2026 को 12:19 pm बजे
डी. एच. जे. एस. 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा के सवालों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा- गलती स्पष्ट और प्रत्यक्ष होनी चाहिए

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डी. एच. जे. एस.) प्रारंभिक परीक्षा 2026 के दो सवालों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि उत्तर कुंजी में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब गलती इतनी स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो कि उसे साबित करने के लिए किसी अनुमान या तर्क-वितर्क की जरूरत न पड़े। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ 26 जुलाई को आयोजित डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र श्रृंखला 'डी' के सवाल नंबर 8 और 51 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दोनों सवाल हटाने और इसके परिणामस्वरूप अपने

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