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दिल्ली हाईकोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मांग वाली आई. वाई. सी. की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 अक्टूबर) को इंडियन यूथ कांग्रेस (आई. वाई. सी.) की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगने वाली अर्ज़ी पर फिर से विचार करने की मांग की गई। साथ ही, यह भी जांचने को कहा गया है कि क्या सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को उचित शर्तों के साथ हल किया जा सकता है या नहीं। जस्टिस अमित महाजन ने याचिका में की गई तीन मांगों पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई नवंबर के लिए तय की। यह याचिका आई. वाई. सी. के अध्यक्ष

13 अक्टूबर 2026 को 02:35 pm बजे
दिल्ली हाईकोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मांग वाली आई. वाई. सी. की याचिका पर नोटिस जारी किया

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 अक्टूबर) को इंडियन यूथ कांग्रेस (आई. वाई. सी.) की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगने वाली अर्ज़ी पर फिर से विचार करने की मांग की गई। साथ ही, यह भी जांचने को कहा गया है कि क्या सुरक्षा, ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को उचित शर्तों के साथ हल किया जा सकता है या नहीं। जस्टिस अमित महाजन ने याचिका में की गई तीन मांगों पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई नवंबर के लिए तय की। यह याचिका आई. वाई. सी. के अध्यक्ष

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