सीजीएसटी अधिनियम: जब आपूर्तिकर्ता कर तो ही आईटीसी खरीदार को मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(सी) की वैधता को बरकरार रखते हुए इसे सही बताया है। इसका अर्थ है कि आईटीसी खरीदार को सीजीएसटी लिया जा सकता है जब आपूर्तिकर्ता ने पहले ही कर का भुगतान किया हो

सौजन्य से:- Live Law
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लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
28 जुलाई 2026 11:17 पूर्वाह्न IST
जीएसटी | 'आईटीसी खरीदार को तभी उपलब्ध होगी जब आपूर्तिकर्ता ने कर का भुगतान किया हो', सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2)(सी) की वैधता बरकरार रखी...
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