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कानून

उपभोक्ता संगठन ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई

विधि डेस्क · 24x7 NYAYA
उपभोक्ता संगठन ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई
प्रतीकात्मक चित्र · सौजन्य: Unsplash

प्रमुख उपभोक्ता संगठन ने मुंबई में हाई कोर्ट में याचिका दायर करके भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले में अदालत ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है।

पीठ ने कहा कि कानून का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को संतुलित बताते हुए कहा कि इससे लंबित विवादों के निपटारे में मदद मिलेगी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

फैसले

ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत

ई-कॉमर्स रिफंड विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाले उपभोक्ता को राहत देते हुए ऑनलाइन लेन-देन में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की प्राथमिकता देने की बात कही है।

सरकार ने भरोसा दिलाया कि अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आदेश पारित किया।

अपराध

खान सर से जुड़े फायरिंग मामले में पुलिस जांच में नया मोड़

पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर की पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि फायरिंग की घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसकी क्या भूमिका थी।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रक्रियागत निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है।

अपराध

खान सर से जुड़े फायरिंग मामले में नया मोड़

बॉडीगार्ड्स के कथित बयान जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य बनकर उभरे हैं, जिसके आधार पर पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है

मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है, जहाँ शेष बिंदुओं पर विचार होगा। आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी गई है ताकि अमल सुनिश्चित हो सके।

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