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हाईकोर्ट का यूपी में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश, मौजूदा 27% OBC आरक्षण रहेगा लागू

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित आयोग की जांच, रिपोर्ट या उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया के नाम पर पंचायत चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि आयोग की जांच लंबित होने के कारण OBC

15 अक्टूबर 2026 को 10:46 am बजे
हाईकोर्ट का यूपी में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश, मौजूदा 27% OBC आरक्षण रहेगा लागू

सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी

स्रोत संक्षेप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाएंगे, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित आयोग की जांच, रिपोर्ट या उसकी सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया के नाम पर पंचायत चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि आयोग की जांच लंबित होने के कारण OBC

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लाइव लॉ हिंदी — मूल रिपोर्ट

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